सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर सीमा लगा दी है। यह कदम जमाखोरी तथा बेईमानी को रोकने के लिये उठाया गया है इसके साथ ही इस कदम से उपभोक्ताओं को सुलभता से दालें उपलब्ध हो सकेंगी ।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रमुख खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू है। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा दो सौ मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा दुकानों के लिए पांच मीट्रिक टन और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के लिए दो सौ मीट्रिक टन है। यह सीमा 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों से अधिक आयातित भंडारण नहीं रखने का निर्देश दिया है।