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ऑल इंडिया रेडियो पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किया जाने वाला प्रोग्राम निम्नलिखित की अनुमति नहीं देता:

  • मित्रशील देशों की आलोचना
  • धर्मों या समुदायों पर हमला
  • कुछ भी अश्लील या अपमानजनक
  • हिंसा को उकसाना या कानून और व्यवस्था की रक्षा के खिलाफ कुछ भी
  • कोर्ट की अवमानना को बढ़ावा देने वाला कुछ भी
  • राष्ट्रपति, गवर्नर्स और न्यायपालिका के ईमानदारी पर आक्षेप
  • किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से हमलावर प्रशंसा
  • किसी राज्य या केंद्र पर दुश्मनानुयायी आलोचना
  • संविधान का अनादर करने वाला कुछ भी या संविधान में बदलाव को हिंसा के माध्यम से सार्वजनिक करने की प्रोत्साहना; लेकिन संवैधानिक तरीके से परिवर्तन का समर्थन करना बंद नहीं होना चाहिए।
  • प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए धन के आवाहन, बाहरी आपातकाल में या यदि देश के सामने बाढ़, भूकंप या चक्रवात समेत प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है।
  • व्यक्ति या संगठन के लाभ में होने वाले व्यक्ति या संगठन के प्रचार के लिए सीधे जनस्वास्थ्य करना।
  • व्यापारिक सेवाओं में छापामारी के सीमित होने वाले व्यापारिक नामों का प्रसारण (विज्ञापन के अलावा)।

पादचिह्न :

  • यह नियम दोस्ताना सरकार या राजनीतिक पार्टी या केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार की व्यक्तिगत टिरेड के स्वरूप में आलोचना पर लागू होता है। लेकिन यह किसी भी उन्हें किसी भी नीतियों का संदर्भ देने और/या उनमें से किसी भी की विवेकपूर्ण चर्चा को बंद नहीं करता।
  • यदि किसी स्टेशन निदेशक को लगता है कि किसी नियत प्रसारक द्वारा ऊपर दिए गए नियम का पालन नहीं किया गया है, तो वह प्रस्तावित प्रसारक को उस पासेज पर ध्यान दिलाएगा जिस पर आपत्ति जताई गई है। यदि प्रस्तावित प्रसारक स्टेशन निदेशक की सुझावों को स्वीकार नहीं करता और अपने को इसके अनुसार संशोधित नहीं करता, तो स्टेशन निदेशक को उसका प्रसार न करने में अधिकार होगा।
  • राज्य सरकार के एक मंत्री और स्टेशन निदेशक के बीच नियम के व्याख्यान के संदर्भ में असमाधानपूर्ण विचार विवाद के मामले में, जिसमें पूर्वाधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले टॉक के पाठ में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, वह केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को संदेश भेजेगा, जो अंततः नियम का उल्लंघन रोकने के लिए क्या कोई परिवर्तन आवश्यक है या नहीं, यह निर्धारित करेगा।

चुनावों से संबंधित टेलीविजन/रेडियो प्रसारण के लिए आचार संहिता

चुनाव आयोग (ईसी) टेलीविजन और रेडियो के कवरेज में उनकी महत्ता को मानता है। उनकी पहुंच व्यापक है और प्रभाव ठोस है। एक ओर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी एक पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ दोस्ताना प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर, ईसी यह मानता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो यह देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हो सकता है। यह चुनाव में राजनीतिक पार्टियों, उनके प्रतीक, विभिन्न नेताओं और चुनाव में विभिन्न मुद्दों पर मतदाताओं के लिए सबसे व्यापक पहले हाथ की शिक्षा प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुमत के जनता के लिए चर्चा, अभियान, कवरेज आदि के संदर्भ में सूचना का सबसे बड़ा स्रोत है।

इसलिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक मॉडल आचार संहिता स्थापित की जाए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो और यह लोकतंत्र और मतदाता के हित में प्रयोग किया जा सके।

नीचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव कवरेज के लिए किए जाने वाले करने योग्य और न करने योग्य कामों की सूची है।

न करने योग्य काम

  • किसी भी चुनावी भाषण या अन्य सामग्री की कवरेज नहीं होनी चाहिए जो हिंसा को उकसाती हो, किसी एक धर्म, किसी एक भाषा, किसी एक समूह आदि के खिलाफ।
  • किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार का प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर एकल उम्मीदवार का प्रस्ताव किया जाए (क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कई उम्मीदवार हो सकते हैं), लेकिन कम से कम प्रमुख उम्मीदवारों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से किए गए किसी भी रिपोर्ट में कवर किया जाना चाहिए।
  • निम्नलिखित को संतुलित और निष्पक्ष ढंग से कवर किया जा सकता है:-
    • अभियान और अभियान के भाषणों से उद्धरण।
    • दलों के प्रतीक, पट्टियां, ध्वज और अन्य प्रचार सामग्री।
    • गैर-राजनीतिक, पेशेवर संगठनों द्वारा आयोजित मतदान के परिणाम।
    • पार्टी का घोषणापत्र (जिसका मौलिक विश्लेषण भी पूरी तरह से वैध है)।
    • देश भर में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों और उनके विचार।
    • मुख्य पार्टियों द्वारा मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर लिए गए स्थान।
    • मुख्य पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच बहस।
    • पिछले मतदान पैटर्न, विजय मार्जिन, स्विंग आदि का विश्लेषण।
  • संतुलित और निष्पक्ष का अर्थ है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच:-
    • किसी भी राजनीतिक पार्टी को अन्य से ठोस अधिक कवरेज नहीं दी जानी चाहिए। ‘संतुलन’ को किसी एक दिन या किसी एक कहानी में प्राप्त किया जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक संयुक्त समयानुपात, उदाहरण के लिए, एक सप्ताह में।
    • संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पार्टी को अंतिम सेकंड तक बिल्कुल एक ही हवा समय मिलना चाहिए, लेकिन पार्टियों को लगभग समान समय दिया जाना चाहिए।
    • संतुलन इसका सिद्धांत है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को लगना चाहिए कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को अन्यों के बहिष्कार में प्रस्तुत किया जा रहा है।
  • प्रक्रिया:
    • सभी निर्माताओं को किसी विवाद के मामले में संदर्भ के रूप में अपने कार्यक्रम की एक प्रति वायु से रिकॉर्ड करनी चाहिए।
    • ईसी किसी भी विवाद में अंतिम न्यायक होगा।
  • किसी भी विवादित पाठ या कहानी का अंतिम व्याख्यान होना चाहिए
    • चुनाव आयोग। प्रसारक के साथ असहमति के मामले में, चुनाव आयोग द्वारा एक प्राधिकरण नामित किया जा सकता है जो तुरंत निर्णय लेने के लिए विचारित किया जा सकता है।
  • प्रक्रियाएँ:
    • सभी निर्माताओं को अपने कार्यक्रम की एक प्रति का अधिलेख करना चाहिए, जो विवाद के मामले में संदर्भ के रूप में प्रयोग के लिए हवा के बाहर रिकॉर्ड किया जाए।
    • ईसी किसी भी विवाद में अंतिम न्यायक होगा।
  • किसी भी विवादित पाठ या कहानी का अंतिम व्याख्यान होना चाहिए
    • चुनाव आयोग। प्रसारक के साथ असहमति के मामले में, चुनाव आयोग द्वारा एक प्राधिकरण नामित किया जा सकता है जो तुरंत निर्णय लेने के लिए विचारित किया जा सकता है।

*पश्चात की स्पष्टीकरण-

राय/गैलप पोल का प्रकाशन/प्रसारण चुनाव के प्रत्येक चरण के 48 घंटे पहले तक नहीं किया जाना चाहिए, और न तब तक किया जाना चाहिए जब तक चरण का चुनाव पूरा नहीं हो जाता।

बाहर निकलने वाले पोल के परिणाम को चुनाव के प्रत्येक चरण के पूरा होने से पहले प्रकाशित/प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।