मई 17, 2024 7:33 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दे दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल के अधिवक्‍ता अभिषेक मनु‍ सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अरविन्‍द केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 10 मई से पहली जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया।  उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और वापस जेल जाने का आदेश दिया।

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