सितम्बर 9, 2024 6:06 अपराह्न | HIMACHAL PRADESH NEWS

printer

शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का उपयोग व विक्री वर्जित – मुकेश रेपसवाल

भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून -2003 के अनुसार 18 बर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विज्ञापन करना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन करना तथा विक्री करना कानून अपराध है। यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा में तंबाकू से संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में मुकेश रेपसवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों में आयोजित की जाने वाली नियमित गतिविधियों में तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले दुषप्रभावों वारे युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तंबाकू कंपनियों द्वारा तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष विज्ञापन करने पर पाबंदी है तथा इस संबंध में प्रथम बार दोषी पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना या 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5000 रूपए जुर्माना या 5 वर्ष की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं।उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए की सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल की रोकथाम की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पैकेट रहित खुली बीड़ी सिगरेट की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर गत बैठक में लिए गए निर्णयों तथा दिए गए दिशा निर्देशों के संबंध में उठाए गए आवश्य कदमों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए भविष्य में और बेहतर प्रयास करने वारे अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

22/09/24 | 9:03 अपराह्न

खेल की दुनिया से….

21/07/24 | 11:28 पूर्वाह्न

आज गुरू पूर्णिमा है