दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के साथ वर्ष 2010 में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उनके कथित ‘भड़काऊ’ भाषण के लिए इस अधिनियम की धारा 45 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर इस मामले में प्राथमिकी 2010 में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सुश्री रॉय और श्री हुसैन ने ‘आज़ादी – द ओनली वे’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे।