मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

मई 30, 2024 8:03 अपराह्न | MP NEWS

printer

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। इनमें कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुरूप कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है। इसके तहत राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।

 
 

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

02/01/25 | 9:04 अपराह्न

शीतलहर का अनुमान

01/01/25 | 7:59 अपराह्न

ऑपरेशन बुलेट राजा

23/11/24 | 4:39 अपराह्न

झारखंड ताज़ा रुझान 

22/09/24 | 9:03 अपराह्न

खेल की दुनिया से….

21/07/24 | 11:28 पूर्वाह्न

आज गुरू पूर्णिमा है