जुलाई 24, 2024 5:49 अपराह्न

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बिहार राज्‍य विधानसभा में आज प्रश्‍नपत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रुटियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर विधेयक पारित किया गया

 

 

बिहार में राज्‍य विधानसभा में आज प्रश्‍नपत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रुटियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर विधेयक पारित किया गया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा में गलत तरीकों की रोकथाम से संबंधित विधेयक 2024 में तीन से दस वर्षो तक का कारावास और गंभीर मामलों में एक करोड रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।

बिहार में राज्‍य विधानसभा में आज प्रश्‍नपत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रुटियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर विधेयक पारित किया गया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा में गलत तरीको की रोकथाम से संबंधित विधेयक 2024 में तीन से दस वर्षो तक का कारावास और गंभीर मामलों में एक करोड रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।

श्री चौधरी ने सदन में कहा कि हाल के दिनों में बिहार समेत देश भर में पेपर लीक और गड़बड़ी की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक का उदेश्‍य परीक्षा आयोजित करने वाले सार्वजनिक निकायों में मेधावी और अन्य उम्मीदवारों में विश्वास पैदा करना है।

    विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएँ इसके दायरे में आएंगी। पेपर लीक मामलों और कदाचार में शामिल दोषी उम्मीदवारों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है जिसमें तीन से पांच साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। इस बिल में पेपर लीक मामले के सभी आरोपों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है । विधेयक में उन दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है जिन्हें परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली सभी सरकारी संस्थाएं इसके दायरे में आएंगी। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड, बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सेवा आयोग और अन्य अधिसूचित प्राधिकरण विधेयक के दायरे में आएंगे।

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