केन्द्र ने इस वर्ष एक अप्रैल से नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार कर दिया है। नागालैंड के पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश के एक अन्य जिले के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी यह अधिनियम लागू किया गया है।
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों में यह अधिनियम कई वर्षों से लागू है और समय-समय पर इसका विस्तार किया जाता रहा है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके अनुसार दिमापुर, नियूलैंड, चुमोकेडिमा, मॉन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों तथा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को इस वर्ष एक अप्रैल से छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसके साथ ही मोकोकचुंग और जुन्हेबोटो जिलों के छह पुलिस थाना क्षेत्र, कोहिमा के चार, वोखा के तीन और लोंगलेंग का एक थाना क्षेत्र अशांत घोषित किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लॉग डिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नमसाई जिले के महादेवपुर, नमसाई और चोखम पुलिस थाना क्षेत्र को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।