देवघर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पच्चीस-पच्चीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय और पोक्सो मामलों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने तीन अभियुक्तों को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनायी।
Site Admin | अगस्त 24, 2024 12:41 अपराह्न | DEVGHAR NEWS | jharkhand news | jharkhand news in hindi