दिल्ली उच्च न्यायालय धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय – ईडी की याचिका पर सात अगस्त को सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा रखी है। श्री केजरीवाल के वकील ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा को आज सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में उन्हें अपने जवाब की प्रति रविवार देर रात ही दी थी और उन्हें इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में श्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और वे इस आदेश की प्रति भी अदालत के समक्ष रखेंगे। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए।